Kanya Vivah Yojana: Bhopal

सामाजिक न्याय के उप निदेशक ने कहा कि केवल नगर निगम या जिला प्रशासन को

'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' के तहत सामूहिक विवाह आयोजित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि किसी अन्य संगठन द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

सामूहिक विवाह की तिथि व संख्या जिले के प्रभारी मंत्री तय करेंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार

नगरीय निकाय और जिले उन्हीं तिथियों पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगे।

उप निदेशक, सामाजिक न्याय ने आगे कहा कि विकलांग कल्याण विभाग द्वारा विवाह पोर्टल पर तारीखें दर्ज की जाएंगी। 

विवाह हेतु लाभार्थी के आवेदन की प्रक्रिया हेतु सामूहिक विवाह में भाग लेने वाले वर एवं वधू को

संयुक्त रूप से निर्धारित प्रपत्र में जिले के संबंधित निकाय को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।